Those who deposit property tax before September 30 will get 10 percent discount

Pathankot : 30 सितंबर से पहले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को मिलेगी 10 फीसदी छूट: सुपरटेंडेंट प्रॉपर्टी विभाग

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Those who deposit the outstanding property tax before September 30 will get 10 percent discount: Sup

Those who deposit the outstanding property tax before September 30 will get 10 percent discount: पठानकोट। सुपरटेंडेंट प्रॉपर्टी विभाग पठानकोट नगर निगम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता को सूचित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब चंडीगढ़ द्वारा जारी अधिसूचना सं.  02/07/2012- एएलजीएस(पीएफ) आईएलजी 3/2233 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार संपत्ति कर/गृह कर पर जुर्माना एवं ब्याज की छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना जारी की गई है। इस योजना के तहत संपत्ति कर/गृह कर की बकाया राशि एकमुश्त जुर्माना एवं ब्याज सहित जमा करवाने की अंतिम तिथि 31.12.2023 निर्धारित की गई है।

इसलिए, नगर निगम पठानकोट की सीमा के भीतर रहने वाले निवासियों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा जारी एकमुश्त निपटान योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपना बकाया संपत्ति/गृह कर 31.12.2023 से पहले जमा करें।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्ति कर भी 30 सितंबर 2023 से पहले जमा करने पर 10 फीसदी छूट का लाभ उठायें। उन्होंने आम जनता की जानकारी हेतु सूचित किया कि नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स दफ्तर प्रत्येक शनिवार को भी 4 घंटे के लिए खोले जाएंगे।

 

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